15 वर्ष पुराने ऑटो रिक्शा होंगे जप्त, परिवहन विभाग की सख्ती शुरू

बुरहानपुर, 7 अप्रैल 2025 – जिले में अब 15 वर्ष से अधिक पुराने ऑटो रिक्शा सवारी वाहनों पर रोक लगाई जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी दी है कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। यह निर्णय सड़क सुरक्षा समिति की हालिया बैठक में लिया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे पुराने ऑटो रिक्शा अब संचालित नहीं किए जा सकेंगे।

परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यदि 15 वर्ष से अधिक पुराने ऑटो रिक्शा सड़कों पर चलते पाए गए, तो उनके विरुद्ध तत्काल जप्ती की कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही, 15 वर्ष से कम आयु वाले ऑटो रिक्शा, जिनके जरूरी दस्तावेज जैसे बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं हैं, और फिर भी उनका संचालन किया जा रहा है, तो ऐसे मामलों में पुलिस विभाग के सहयोग से संयुक्त जांच अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने सभी ऑटो रिक्शा चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और वैध दस्तावेजों के साथ ही वाहन का संचालन करें।