विश्व उपभोक्ता अध‍िकार दिवस के बारे में आप क्या जानते हैं ?

विश्व उपभोक्ता अध‍िकार दिवस
* हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अध‍िकार दिवस मनाया जाता है.
* यह दिन दुनिया भर में उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है.
* जैसा कि नाम से पता चलता है, यह दिन उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने, वस्तु की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता, कीमत और मानक के बारे में जागरुक करने के लिए मनाया जाता है.
◆ विश्व उपभोक्ता दिवस की शुरुआत कैसे हुई थी?
* आज से करीब 62 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन फिट्जरगेराल्ड कैनेडी ने उपभोक्ता अधिकारों पर एक जोरदार भाषण दिया था.
* यह पहली बार था जब किसी विश्व नेता ने उपभोक्ता अधिकारों के बारे में बात की.
* इसी से प्रेरित होकर 1983 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत की गई थी.
* तब से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को वैश्विक स्तर पर मान्यता और समर्थन दिया है.
* उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं.
* भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू हुआ था, जिसे COPRA के नाम से भी जाना जाता है
* इस साल 2024 की थीम "उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)" है. उपभोक्ताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित नुकसान से बचाने पर फोकस किया गया है.
◆ उपभोक्ता के अधिकार कौन से हैं?
* सुरक्षा का अधिकार (Right to Safety) - ये अधिकार आपको बाजार में मिलने वाले खतरनाक सामानों से बचाता है. दुकानदार और कंपनियों को ऐसी चीजें बेचने की इजाजत नहीं है जिससे आपको कोई नुकसान हो. भारत में अच्छे सामान की पहचान के लिए ISI, AGMARK, FPO जैसे निशान देखिए.
* जानकारी का अधिकार (Right to be Informed) - आप जो भी सामान या सेवा ले रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी मांगने का हक़ आप रखते हैं. ये जानकारी दाम, मात्रा, गुणवत्ता, बनाने की तारीख, expiry date जैसी हो सकती है. इससे आप किसी भी धोखे से बच सकते हैं.
* चुनने का अधिकार (Right to Choose) - बाजार में आपको अलग-अलग कंपनियों के कई तरह के सामान मिलेंगे. आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ चुनने के लिए आज़ाद हैं. दुकानदार आपको एक ही चीज़ खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता.
* शिकायत करने का अधिकार (Right to be Heard) - अगर आपको किसी भी सामान या सेवा से कोई दिक्कत है, तो आप उसकी शिकायत करने का अधिकार रखते हैं. आप संबंधित विभाग में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
* हर्जाना पाने का अधिकार (Right to Seek Redressal) - अगर आपका कोई अधिकार छीना जाता है, तो आपको हर्जाना यानी मुआवजा मिलने का अधिकार है.