जुलाई की पहली तारीख से बदलने वाले हैं टीडीएस नियम : जानिये क्या होगा बदलाव

जुलाई की पहली तारीख से बदलने वाले टीडीएस नियम में कुछ बदलाव होंगे। बदलाव 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। 

इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करने वालों पर अब पहले अधिक फाइन लगेगा।

धारा 194Q जोड़ा गया है। यह खंड खरीदे गए सामान की पूर्व-निर्धारित कीमत पर लगाए गए टीडीएस से संबंधित है।
इसके मुताबिक 50 लाख रुपये से ज्यादा की कमर्शियल खरीदारी पर 0.10 फीसदी टीडीएस लगेगा।

कारोबारी का टर्नओनर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक रहा है तो इस साल वह 50 लाख से ऊपर का माल खरीदेगा।

50 लाख रुपये से ऊपर की जितनी भी बिक्री होगी, उस पर 0.10 फीसदी टीडीएस कटेगा।
1 जुलाई से 206AB सेक्शन भी लागू हो जाएगा. इसके तहत अगर किसी विक्रेता ने लगातार दो साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो यह टीडीएस पांच फीसदी हो जाएगा।
टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) पिछले वर्ष 50,000 रुपये से अधिक हो, टीडीएस 5 प्रतिशत कम हो जाएगा।
अगर आपने इस महीने के अंत यानी 30 जून 2021 तक अपने आधार को पैन से नहीं लिंक करवाया तो बैंकिंग सेवाओं, डेबिट व क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, मोबाइल बैंकिंग व यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कतें आ सकती हैं।
ऐसा नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट के नियम 114 एएए(3) के तहत 1 जुलाई 2021 से पैन निष्क्रिय हो सकता है।
पैन कार्ड के निष्क्रिय होने पर जहां इसकी जरूरत होती है, वह कार्य मुश्किल हो जाएगा जैसे कि 50 हजार रुपये से अधिक के लेन-देन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है।
आधार और पैन कार्ड अटैच ज़रूरी


केंद्र सरकार ने आधार और पैन कार्ड अटैच करने का आदेश दिया है। दोनों कार्ड संलग्न करने में विफलता के परिणामस्वरूप 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं फिर उस पर अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर लिखें।